Edited By Urmila,Updated: 14 Oct, 2026 03:23 PM

एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने जारी विशेष सदस्यों में कहा है कि पुराना सामान खरीदने और बेचने वाले दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों में तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ।
फिरोजपुर (कुमार) : एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर डॉक्टर अमनदीप कौर ने जिला फिरोजपुर में पाबंदी के विशेष आदेश जारी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जिला फिरोजपुर के साथ लगते अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के 25 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन की बरतो करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है । एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जिला फिरोजपुर में कोई भी व्यक्ति खुले में कूड़ा कर्कट को आग नहीं लगाएगा और जिला भर में पशुओं को खुलेआम सड़कों पर तथा जनतक सथलों पर छोड़ने पर मुकम्मल रोक लगा दी गई है ।
एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने और विशेष आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला फिरोजपुर के बॉर्डर के साथ लगते सतलुज दरिया के एरिया में रात 7 से सवेरे 7 बजे तक प्राइवेट कश्तियों के चलाने पर मुकम्मल रोक लगा दी है । जारी आदेशों के अनुसार जिला फिरोजपुर में जेल के 500 मीटर के क्षेत्र में सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन की बरतो करने पर रोक लगा दी गई है ।
एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने जारी विशेष सदस्यों में कहा है कि पुराना सामान खरीदने और बेचने वाले दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों में तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगवाएं । जारी आदेशों के अनुसार भारत पाक बॉर्डर की बी के साथ लगते सीमावर्ती गांवो में शाम 5 बजे के बाद रात के समय डीजे सिस्टम,(म्यूजिक सिस्सीटम )बजाने और लेजर लाइटें चलाने पर रोक लगा दी है।
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