जिले में नए आदेश जारी, माइनिंग से लेकर दवाइयों की दुकानों तक सख्ती

Edited By Urmila,Updated: 12 Oct, 2026 01:31 PM

new orders issued

जिला फिरोजपुर में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए शाम 5:00 बजे से लेकर सवेरे 7:00 बजे तक छोटे खनिजों की माइनिंग करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।

फिरोजपुर (कुमार) : एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर डॉक्टर अमनदीप कौर ने विशेष आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए शाम 5:00 बजे से लेकर सवेरे 7:00 बजे तक छोटे खनिजों की माइनिंग करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। उन्होंने एक और विशेष आदेश जारी करते हुए जिला भर में शेड्यूल्ड एचएच-1 और एक्स दवाइयां बेचने वाली फार्मेसी और केमिस्टों की दुकानों वालों को अपनी अपनी फार्मेसी और दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश दिए हैं ।

एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी विशेष आदेशों के अनुसार जिला भर में बोरवेलों और ट्यूबवैलों की खुदाई, मुरम्मत के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची खुहीयों और ट्यूबवेलों के बिना मंजूरी खोदने पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा है की जमीन मालिक के लिए बोरवेल खोदने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर, बीडीपीओ, संबंधित ग्राम पंचायत, नगर कौंसिल, जन स्वास्थ्य विभाग और ग्राउंड वाटर विभाग को 15 दिन दिन पहले सूचित करना जरूरी है। पाबंदी के यह आदेश जिला भर में अगले 2 महीना तक जारी रहेंगे ।

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