पंजाब के सभी दफ्तरों के लिए नया आदेश, अब ये काम करना होगा अनिवार्य

Edited By Kamini,Updated: 05 Aug, 2025 02:28 PM

new order for all offices of punjab

पंजाब सरकार, उच्च शिक्षा एवं भाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम 1967 और राजभाषा अधिनियम (संशोधन) 2008 की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

फरीदकोट : पंजाब सरकार, उच्च शिक्षा एवं भाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम 1967 और राजभाषा अधिनियम (संशोधन) 2008 की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस अधिनियम के तहत आदेश जारी किए गए हैं कि "पंजाब सरकार के सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालयों में सभी आधिकारिक कार्य पंजाबी भाषा में अनिवार्य किए जाएं। इसके साथ ही, सभी विभागों की वेबसाइटें अंग्रेजी के साथ-साथ पंजाबी भाषा (अर्थात दोनों भाषाओं) में भी तैयार की जाएं।" यह जानकारी जिला भाषा अधिकारी मंजीत पुरी ने दी।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा सकती। पंजाबी मातृभाषा पंजाब राज्य की जान और आत्मा है और यह पंजाबियत का गौरव है। इसलिए, संबंधित आदेशों के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों से अपील है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों का निरीक्षण करें और सभी कार्यालयों के साइनबोर्ड और सड़कों के किनारे लगे बोर्डों में पंजाबी भाषा की वर्तनी भी सही होनी चाहिए। यदि ऐसी कोई कमी पाई जाती है, तो इसे संबंधित अधिकारियों द्वारा यथाशीघ्र ठीक किया जाना चाहिए।

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