Edited By Vatika,Updated: 23 Sep, 2022 01:31 PM

पंजाब में ठोस और तरल कचरे की व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है।
नई दिल्ली: पंजाब सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से बड़ा झटका लगा है। एन.जी.टी. ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और तरल कचरे का सही प्रबंधन नहीं करने पर पंजाब राज्य पर 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। उक्त आदेश एन.जी.टी. अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी किए हैं।
एन.जी.टी. ने कहा कि इस मामले में बार-बार आदेश जारी करने के बावजूद पंजाब सरकार की ओर से पंजाब में ठोस और तरल कचरे की व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है।