Edited By Kamini,Updated: 28 Nov, 2025 06:38 PM

पंजाब से खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।
पंजाब डेस्क : पंजाब से खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर 21 नवंबर की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में पंजाब के गृह विभाग ने अमृतसर के जिला डिप्टी कमिश्नर और जिला के पुलिस अधिकारियों से हाइकोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट मांगी थी।
अमृतसर प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में अमृतपाल सिंह की पैरोल अर्जी को रद्द करने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग ने अमृतपाल सिंह को पैरोल न देने का फैसला कर दिया है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक हो रहा है और इसमें शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में पैरोल की अर्जी दायर की थी। अब सरकार के फैसले को अमृतपाल सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
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