मैरिज पैलेसों के बाहर पार्किंग को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए नए आदेश, पढ़ें...

Edited By Sunita sarangal,Updated: 07 Jan, 2026 04:47 PM

moga district magistrate orders

उन्होंने कहा कि ऐसा न करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मोगा(बिन्दा): जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने मोगा जिले में स्थित सभी मैरिज पैलेसों के मालिकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा-163 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी समारोह के दौरान अपने वाहनों को अपने मैरिज पैलेसों की चारदीवारों के भीतर पार्क करने के आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसा न करने की स्थिति में मैरिज पैलेसों के मालिकों और मैरिज पैलेसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैरिज पैलेसों के मालिकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सड़क के लिए चिन्हित सरकारी संपत्ति का प्रयोग वाहनों की पार्किंग के लिए न किया जाए। सागर सेतिया ने कहा कि मैरिज पैलेसों के मालिकों को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों तथा एक्ट के नियमों का पालन करना चाहिए। मैरिज पैलेसों की चारदीवारी के बाहर वाहन खड़े करने से जहां दुर्घटना का खतरा रहता है वहीं यातायात में भी काफी दिक्कत होती है।

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