Punjab : इस दिन पियक्कड़ों को बंद मिलेंगे ठेके, होटल, रेस्टोरेंट व अन्य स्थान, जारी हुए सख्त आदेश

Edited By Urmila,Updated: 26 Jul, 2025 05:54 PM

liquor shops will remain closed on this day

राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों पर राज्य में सरपंचों एवं पंचों की रिक्त सीटों पर 27 जुलाई को उपचुनाव आयोजित किए जा रहे हैं।

होशियारपुर (जैन) : राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों पर राज्य में सरपंचों एवं पंचों की रिक्त सीटों पर 27 जुलाई को उपचुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में जिला मैजिस्ट्रेट-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए जिला होशियारपुर के संबंधित ग्राम क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित सभी शराब ठेके (लाइसैंस धारक दुकानों) को 27 जुलाई को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उपरोक्त दिन न केवल शराब ठेके और अहाते बंद रहेंगे, बल्कि किसी भी होटल, रैस्टोरैंट, क्लब या अन्य स्थानों पर शराब का सेवन, परोसना या बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति शराब का भंडारण (स्टोरेज) नहीं कर सकेगा। यह आदेश जिले के सभी लाइसैंसधारी परिसरों, जिनमें होटल, क्लब और बार शामिल हैं, पर समान रूप से लागू होगा। आशिका जैन ने कहा कि इस प्रतिबंध का उद्देश्य चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना तथा मतदान प्रक्रिया को किसी भी प्रकार की बाधा या प्रभावित करने वाले तत्वों से मुक्त रखना है। 

उन्होंने कहा कि जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने पुलिस व आबकारी विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस आदेश की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करें।

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