Edited By Kamini,Updated: 25 Mar, 2025 07:52 PM

पंजाब मानव तस्करी नियम 2013 के तहत आवेदकों के अनुरोध के आधार पर 2 आइलेट्स सेंटरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
बठिंडा : पंजाब के जिला बठिंडा में आइलेट्स सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, जिला मैजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 2012 (संशोधित नाम ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन) द्वारा जारी पंजाब मानव तस्करी नियम 2013 के तहत आवेदकों के अनुरोध के आधार पर 2 आइलेट्स सेंटरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार बठिंडा कोचिंग इंस्टीच्यूट आइलेट्स का लाइसेंस नंबर 30.10.2018 को जारी किया गया, जिसे विशाल कुमार पुत्र राम बाबू निवासी बठिंडा चला रहा था, इसे रद्द कर दिया गया है।
यह आइलेट्स सेंटर एम/एस.स्कूल ऑफ इंग्लिश अचीवर्स 100 फीट रोड गली नंबर 22-ए के नजदीक घोड़े वाला चौक बठिंडा में स्थित है। बताया जा रहा है कि, नवीनीकरण के बाद इसकी वैधता 31-10-2028 तक है। इसी प्रकार, आदेशानुसार एम/एस.ओम इंटरनेशनल ओवरसीज शक्ति मार्बल बरनाला बाईपास रोड गणपति गेस्ट हाउस के सामने बठिंडा द्वारा कंसल्टेंसी लाइसेंस नंबर हरबिंदर कुमार पुत्र ओम प्रकाश जिंदल निवासी बठिंडा को 25-01-2021 को जारी किया गया, जो 24-01-2026 तक वैध है। आदेश के अनुसार, दोनों याचिकाकर्ताओं ने लिखित रूप से दलील दी है कि उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है और उनके लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए।
पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत बनाए गए नियमों की धारा 8 (1) में प्रावधान है कि कोई ट्रैवल एजेंट लाइसेंस जारी होने के बाद किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी को 2 महीने का नोटिस देकर अपना लाइसेंस सरेंडर कर सकता है और नोटिस की अवधि समाप्त होने पर लाइसेंस रद्द माना जाएगा। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन की धारा 8 (1) के तहत ये लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा यदि इस फर्म या उपरोक्त के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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