Edited By Kamini,Updated: 26 Jun, 2026 07:02 PM

जालंधर के वाहन चालकों के लिए बेहद जरूरी खबर सामने आई है। कमिश्नरेट पुलिस जालंधर और एडीसीपी ट्रैफिक ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किए गए वाहनों के लेकर निर्देश जारी किए हैं।
जालंधर : जालंधर के वाहन चालकों के लिए बेहद जरूरी खबर सामने आई है। कमिश्नरेट पुलिस जालंधर और एडीसीपी ट्रैफिक ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किए गए वाहनों के लेकर निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस का कहना है कि काफी संख्या में वाहन जब्त किए गए हैं। ये वाहन इस समय वाहन यार्ड, पुलिस लाइन कमिश्नरेट जालंधर में खड़े हैं। इनमें वर्ष 2013 से 2025 तक के काफी वाहनों के मलिक सूचित करने के बावजूद अपने वाहन रिलीज करवाने नहीं आए। पुलिस की लोगों से अपील है कि, अपने-अपने वाहनों के बनते जुर्माने की रकम का भुगतान आरटीओ दफ्तर जालंधर में करवाएं और उसके बाद अपने दस्तावेज खिड़की नंबर 5, चलांनिंग ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस, कमिश्नरेट जालंधर में पेश करके अपने वाहनों को जल्दी से जल्दी रिलीज करवा लें।
ऐसे में अगर वाहन मालिक द्वारा अपने वाहनों को रीलिज नहीं करवाया जाता तो वाहन की शिनाख्त करके कानून मुताबिक, अगली कार्रवाई की जाएगी। वहीं इन वाहनों को नीलाम करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अगर ये वाहन नीलम हो गए यानी कि नीलामी करवाने की कार्रवाई आरंभ होने के बाद वाहन मालिक द्वारा पेश किया गया कोई भी दावा या अपील माननीय नहीं होगी।
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