Edited By Subhash Kapoor,Updated: 22 Jul, 2025 10:06 PM

जिला सेशन जज निर्भय सिंह गिल की अदालत द्वारा मनवीर सिंह उर्फ मन्ना पुत्र सुरिंदर सिंह निवासी सैदोवाल नूरमहल जिला जालंधर को आरोप साबित हो जाने पर मुज़रिम करार देते हुए 5 वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक...
जालंधर (भारद्वाज, जतिंदर) : जिला सेशन जज निर्भय सिंह गिल की अदालत द्वारा मनवीर सिंह उर्फ मन्ना पुत्र सुरिंदर सिंह निवासी सैदोवाल नूरमहल जिला जालंधर को आरोप साबित हो जाने पर मुज़रिम करार देते हुए 5 वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता जसबीर कौर पत्नी परमजीत सिंह निवासी मीठापुर रोड जालंधर के बयानों पर थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने 11 दिसंबर 2023 को आरोपी के खिलाफ पर्स छीनने का केस दर्ज किया था।