Edited By Kamini,Updated: 02 Jan, 2025 07:13 PM
घर से भागकर शादी करने वाले यानी कि लव मैरिज करने वाले जोड़ों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
पंजाब डेस्क : घर से भागकर शादी करने वाले यानी कि लव मैरिज करने वाले जोड़ों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने जोड़ों की सुरक्षा से जुड़े मामले पर फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार अब प्रेमी जोड़े सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को निर्देश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को इस मामले में 30 दिन के भीतर तंत्र बनाना होगा। जस्टिस संदीप मौदगिल ने आदेश दिया है और अब प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को पुलिस सुरक्षा मिलेगी जिसके चलते उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदेश के अनुसार, प्रेमी जोड़ों को पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना होगा और यदि वे असंतुष्ट हैं तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
वहीं कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे जोड़ों को पहले स्थानीय पुलिस के नोडल पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना होगा। ये अधिकारी ASI से नीचे नहीं होगा। प्रेम विवाह करवाने वेल जोड़े के आवेदन पर 3 दिन में फैसला लेगी। फैसले से असंतुष्ट होने पर जोड़ा अगले 3 दिनों के भीतर DSP रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता वाले अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया का पालन किया गया तो गंभीर खतरे के मामलों में ही हाईकोर्ट या अन्य अदालतों में याचिका दायर की जा सकेगी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here