Edited By Vatika,Updated: 17 Dec, 2024 11:19 AM
पंजाब के लोगों के लिए जरूरी खबर है।
पंजाब डेस्कः पंजाब के लोगों के लिए जरूरी खबर है।
दरअसल डिप्टी कमिश्नर तरनतारन राहुल ने बताया कि पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के असलहा धारकों द्वारा अपने असलहा लाइंसैंस संबंधित सेवा केंद्र में ई-सेवा सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई सेवा नहीं मिली है तो वह तुरंत अपना लाइसैंस कैंसल करने या मृतक असला लाइसैंस धारक के दर्ज मामले संबंधित निपटारा आदि करवाने के लिए 31 दिसंबर 2024 से पहले-पहले हर हालत में असला शाखा में जरूरतमंद दस्तावेज जमा कवाए जाए। संबंधित दस्तावेज जमा ना करवाने पर आपका अस्ला लाइसैंस रद्द समझा जाएगा।
उधर, पंजाब सरकार द्वारा नगर परिषद चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनाव संहिता लागू हो गई है। इस संबंध में सरवन सिंह बल्ल डी.एस.पी. फिल्लौर ने असला धारकों से अपील की है कि वे तुरंत अपना असला 3 दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। सरवन सिंह बल्ल ने कहा कि अगर असला धारक अपना असला जमा नहीं करवाते तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पंजाब में 5 नगर निगमों और 43 नगर परिषदों पर 21 दिसंबर को चुनाव होंगे। 21 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और ये चुनाव ई.वी.एम. मशीनों से होंगे। पंजाब में फगवाड़ा, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पटियाला में निगम चुनाव होंगे। निगम चुनाव में कुल 37 लाख 32 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।