Edited By Urmila,Updated: 02 Apr, 2022 04:24 PM

सरकार की तरफ से राज्यों में डिवाइडर वाली सड़कों, नगर निगम सीमा के अंदर आती सड़कों, स्कूलों के बाहर और अन्य सड़कों पर लोगों की सुरक्षा और सुविधा के मकसद के चलते वाहनों...
लुधियाना (सन्नी): सरकार की तरफ से राज्यों में डिवाइडर वाली सड़कों, नगर निगम सीमा के अंदर आती सड़कों, स्कूलों के बाहर और अन्य सड़कों पर लोगों की सुरक्षा और सुविधा के मकसद के चलते वाहनों की मैक्सिमम स्पीड सीमा निर्धारित की है। इससे पहले स्कूलों के बाहर स्पीड लिमिट के लिए अलग से आदेश नहीं थे। स्कूलों के बाहर हर तरह के वाहन अधिक से अधिक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ ही चलेंगे जबकि डिवाइडर वाली सड़कों, नगर निगम सीमा के अंदर आती सड़कों और अन्य सड़कों पर स्पीड लिमिट के मानक अलग-अलग होंगे।
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यह है अलग-अलग सड़कों पर स्पीड की अधिक से अधिक रफ्तार
8 सीटों तक वाले सवारी वाहन (एम.-1 श्रेणी) के लिए 4 लेन या उससे ज्यादा डिवाइडर वाली सड़कों पर अधिक से अधिक स्पीड 100, नगर निगम के अंदर सड़कों पर 50, स्कूल के बाहर 25 और अन्य सड़कों पर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है। 9 या ज्यादा सीटों तक वाले सवारी वाहन (एम.-2, 3 श्रेणी) के लिए 4 लेन या उससे अधिक डिवाइडर वाली सड़कों पर अधिक से अधिक स्पीड 75, निगम सीमा के अंदर सड़कों पर 45, स्कूलों के बाहर 25 और अन्य सड़कों पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। भारी वाहनों (सभी एन श्रेणी) के लिए 4 लेन या उससे अधिक डिवाइवर वाली सड़कों पर अधिक से अधिक स्पीड 70, निगम सीमा के अंदर सड़कों पर 45, स्कूलों के बाहर 25 और अन्य सड़कों पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
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दोपहिया वाहनों के लिए 4 लेन या उससे अधिक डिवाइडर वाली सड़कों पर अधिक से अधिक स्पीड 60, निगम सीमा के अंदर सड़कों पर 40, स्कूलों के बाहर 25 और दूसरी अन्य सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। तीन पहिया वाहनों के लिए 4 लेन या उससे ज्यादा डिवाइडर वाली सड़कों पर अधिक से अधिक स्पीड 50, निगम हद के अंदर सडकों पर 40, स्कूलों के बाहर 25 और दूसरी अन्य सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। क्वाड्रिसाइकिल के लिए 4 लेन या उससे अधिक डिवाइडर वाली सड़कों पर अधिक से अधिक स्पीड 50, निगम सीमा के अंदर सड़कों पर 40, स्कूलों के बाहर 25 और दूसरी अन्य सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
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