Edited By Kalash,Updated: 08 Feb, 2025 03:51 PM

उपभोक्ता का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
संगरूर : जिला मैजिस्ट्रेट संगरूर संदीप ऋषि ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट के तहत जारी पंजाब मानव तस्करी नियम 2013 (संशोधित नाम ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन) के तहत M/s D&T Immigration at Dharmpal road Opp. Dullat, 2nd Floor, Sangrur के नाम पर दर्शप्रीत सिंह पुत्र राजिंदर सिंह निवासी किशन बाग कॉलोनी, संगरूर को कंसल्टेंसी लाइसेंस नंबर 237/डीसी/एमए/संगरूर/2023 जारी किया गया था, जो 06/08/2028 तक वैध था।
उपभोक्ता द्वारा लिखित आवेदन पेश किया गया था कि वह अपना लाइसेंस सरेंडर कर रहा है। उन्होंने यह भी लिखा कि किसी भी केस में उनके लाइसेंस की जरूरत नहीं है और न ही वह किसी मामले में शामिल हैं। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत बनाए गए नियमों की धारा 8(1) के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसके लिए उपभोक्ता से प्राप्त प्रति-अनुरोध और उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर दर्शप्रीत सिंह को जारी किया गया कंसल्टेंसी लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है। यदि इस लाइसेंस से संबंधित किसी के खिलाफ कोई शिकायत/मामला होता है तो इसके लिए दर्शप्रीत सिंह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
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