IELTS सेंटर पर गिरी गाज, जिला मजिस्ट्रेट ने रद्द किया License

Edited By Vatika,Updated: 19 Nov, 2025 04:56 PM

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जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम

बठिंडा (विजय): जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 2012 के तहत जारी पंजाब मानव तस्करी नियम 2013 (संशोधित नाम ट्रैवल प्रोफेशनल)की धारा 6 (1) के तहत एम/एस एजुकेयर ओवरसीज, अजीत रोड, गली नंबर 5 कॉर्नर, पहली मंजिल, बठिंडा का आईलेटस सेंटर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार रणवीर कैंथ पुत्र पवन कुमार कैंथ, निवासी मकान नंबर 16545-सी, भट्टी रोड सराभा नगर, गली नंबर 5/1, बठिंडा को एजुकेयर ओवरसीज का लाइसेंस जारी किया गया था, जो 03-07-2025 तक वैध था। 

पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत बनाए गए नियमों की धारा 5 के नियम 4(4) के अनुसार लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र-3 में संबंधित दस्तावेजों के साथ लाइसेंस की समाप्ति तिथि से 2 महीने पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन अधिनियम/नियमों के अनुसार निर्धारित समय की समाप्ति के बावजूद, लाइसेंसधारक ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। 

इसलिए, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत बनाए गए नियमों की धारा 6 (1) (ई) के तहत उपरोक्त का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। आदेश के अनुसार यदि फर्म या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत होगी तो वह इसके लिए जिम्मेदार होगा।

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