फरलो मांगने पर डेरा प्रमुख को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कही ये बात

Edited By Kalash,Updated: 15 Jun, 2024 11:39 AM

high court reprimanded the dera head

डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिर से 21 दिन की फरलो मांगी है।

चंडीगढ़ : डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिर से 21 दिन की फरलो मांगी है। याचिका में कहा गया है कि इसी माह होने वाले डेरे के एक कार्यक्रम में शामिल होना है। जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की बैंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले कार्यक्रम तय कर लेते हो फिर कोर्ट में याचिका दायर कर इसमें शामिल होने के लिए दबाव डालते हो।

बैंच ने यह भी कहा कि डेरे के कार्यक्रम को स्थगित कर दो। हरियाणा सरकार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई 2 जुलाई तक टाल दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई छुट्टियों के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट में होगी।

राम रहीम को अब तक कुल 9 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले भी सिरसा डेरा प्रमुख ने खुद को 21 दिन की फरलो का हकदार बताते हुए मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने अनुमति नहीं दी थी। मौजूदा याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार से फरलो की मांग की गई है पर हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण इस अर्जी को मंजूर नहीं किया जा रहा है।

हाईकोर्ट की अनुमति के बिना पैरोल या फरलो देने पर है रोक

राम रहीम को बार-बार पैरोल और फरलो मिलने के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही आदेश दिया गया था कि हरियाणा सरकार हाईकोर्ट की इजाजत के बिना राम रहीम को पैरोल या फरलो नहीं देगी। 

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