Edited By Kalash,Updated: 07 Dec, 2023 11:46 AM

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अन्यों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है
चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अन्यों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कोविड के दौरान जारी नियमों का उल्लंघन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अन्य नेताओं पर डी.सी. के आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द कर दिया है।
उक्त एफ.आई.आर. चंडीगढ़ में दर्ज की गई थी, जब चन्नी और अन्य कोविड नियमों का उल्लंघन कर विरोध कर रहे थे। इन सभी नेताओं के खिलाफ चंडीगढ़ में कोरोना के समय दौरान लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किए गए थे।
मजिस्ट्रेट की शक्ति के अनुसार धारा-188 और धारा-144 कोरोना के समय में लगाई गई थी। इन नेताओं के खिलाफ चंडीगढ़ के अलग-अलग थानों में यह केस दर्ज थे जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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