Edited By Kalash,Updated: 28 Jul, 2025 02:16 PM

लड़की ने एक व्यक्ति पर झूठी शादी करवा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं।
मोहाली (जस्सी): यहां थाना आई.टी. सिटी के अधीन पड़ते इलाके की लड़की ने एक व्यक्ति पर झूठी शादी करवा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले में आरोपी गुरजिंदर सिंह निवासी पटियाला को नामजद तो कर लिया है पर बलात्कार की धारा नहीं लगाई क्योंकि नए कानून में अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के तहत अपराध आ गया है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है।
जिम में हुई मुलाकात से शुरू हुई थी कहानी
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसकी मुलाकात गुरजिंदर सिंह से जिम में हुई थी। धीरे-धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और बात शादी तक पहुंच गई। पीड़िता के मुताबिक जब गुरजिंदर ने उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू किया, तो उसने पहले शादी के लिए कहा। 28 मई को गुरजिंदर ने खुड्डा अली शेर के मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली।
गुरजिंदर ने इस शादी के बारे में सिर्फ अपने भाई को बताया था। शादी के बाद दोनों फ्लैट में रहने लगे, जहां गुरजिंदर ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और उसे हनीमून के लिए मनाली ले गया। पीड़िता के अनुसार एक दिन गुरजिंदर किसी से फोन पर बात कर रहा था, तो उसे शक हुआ और उसने गुरजिंदर से फोन पर बात करने वाली लड़की के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि यह लड़की उसकी मंगेतर है और अक्टूबर में उसकी शादी होने वाली है। उसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके साथ झूठी शादी रचाई थी। इसे लेकर आई.टी. सिटी पुलिस स्टेशन ने बीएनएस एक्ट की धारा-69 के तहत मामला दर्ज किया है।
बीएनएस एक्ट की धारा-69 बलात्कार के अंतर्गत नहीं आती: एडवोकेट
इस मामले के कानूनी विशेषज्ञ, एडवोकेटप्रितपाल सिंह बस्सी ने कहा कि बीएनएस एक्ट की धारा-69 बलात्कार के अंतर्गत नहीं आती। उन्होंने बताया कि धारा 69 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ धोखे से या शादी का वादा करके संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार के अपराध के समान नहीं है, उसे दी जाने वाली सजा 10 साल तक की जेल हो सकती है और अपराधी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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