Edited By Vatika,Updated: 22 Jul, 2019 02:55 PM
देश की सुप्रसिद्ध प्रिया गोल्ड बिस्कुट बनाने वाली कंपनी की लापरवाही के चलते बिस्कुट में सिगरेट का टुकड़ा पाए जाने का जिला उपभोक्ता फोरम ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बिस्कुट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड नोयडा (यू.पी.) को एक लाख रुपए...
लुधियाना(मेहरा): देश की सुप्रसिद्ध प्रिया गोल्ड बिस्कुट बनाने वाली कंपनी की लापरवाही के चलते बिस्कुट में सिगरेट का टुकड़ा पाए जाने का जिला उपभोक्ता फोरम ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बिस्कुट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड नोयडा (यू.पी.) को एक लाख रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान जी.के. धीर व सदस्य ज्योत्सना ठठई ने यह फैसला भरपूर सिंह निवासी गांव रंगोवाल जिला लुधियाना द्वारा दायर शिकायत का निपटारा करते हुए सुनाया। शिकायतकत्र्ता ने उपभोक्ता फोरम के समक्ष दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने 16 दिसम्बर 2018 को एक बटर बाइट बिस्कुट प्रिया गोल्ड का पैकेट खरीदा था और इस संबंधी दुकानदार से बिल भी कटवाया था। जब उसने पैकेट खोलकर खुद व अपने बच्चों के साथ बिस्कुट खाने शुरू किए तो अचानक बिस्कुट में से मिनी सिगार उसके मुंह में आ गया जिसे देखकर वह हैरान हो गया। इसकी वजह से वह खुद व उसके बच्चे बीमार हो गए तथा उन्हें मैडीकल सहायता भी लेनी पड़ी।
वह अमृतधारी सिख है और कंपनी की सेवाओं में लापरवाही के चलते उसकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं तथा स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। उसने 10 जनवरी, 2019 को अपने वकील जी.एस. ग्रेवाल के माध्यम से बिस्कुट बनाने वाली उपरोक्त कंपनी व दुकानदार को एक कानूनी नोटिस भेजा और 5 हजार रुपए का हर्जाना मांगा लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। उपभोक्ता फोरम में कंपनी की तरफ से किसी के भी पेश न होने के चलते एकतरफा फैसला कर दिया गया। फोरम ने शिकायतकत्र्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों व सबूतों को देखने के बाद बिस्कुट बनाने वाली कंपनी की सेवाओं में कमी ठहराते हुए उन्हें 1 लाख रुपए हर्जाना व 5 हजार रुपए केस खर्च भी अदा करने का आदेश दिया।