फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामलाःआरोपी ज्यूडीशियल रिमांड पर पहुंचे जेल

Edited By swetha,Updated: 28 Jan, 2020 09:22 AM

firing case

जेल से रची गई थी फायरिंग की साजिश

होशियारपुर(अमरेन्द्र): थाना बुल्लोवाल के गांव मानकढेरी में 26 जून, 2019 की रात एन.आर.आई. साहिब सिंह के घर के बाहर दहशत फैलाने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को मीडिया के सामने पेश कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया।

बुल्लोवाल थाना परिसर में आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में डी.एस.पी. (आर) सतिन्द्र  कुमार  चड्ढा  व एस.एच.ओ. इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह ने बताया कि पुलिस ने शहबाज सिंह साहू निवासी होशियारपुर की गिरफ्तारी के बाद अब सूचना के आधार पर हरियाना के रहने वाले एक आरोपी परमिन्द्र सिंह उर्फ घोड़ी को हुसैनपुर गुरु का गांव के पास पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस व 2 मैगजीन सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस रिमांड दौरान पूछताछ में साहू ने स्वीकार किया कि 26 जून, 2019 को दहशत फैलाने की नीयत से उसने 
अपने साथ 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी। फायरिंग करने के बाद पिस्तौल परमिन्द्र सिंह उर्फ घोड़ी को लौटा दी थी। डी.एस.पी. चड्ढा ने बताया कि सोमवार को दोनों ही आरोपियों साहू व परमिन्द्र सिंह को अदालत में पेश किया जहां से दोनों को ज्यूडीशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया।

जेल से रची गई थी फायरिंग की साजिश
डी.एस.पी. (आर) सतिन्द्र कुमार चड्ढा व एस.एच.ओ. इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि न्यूजीलैंड में कबड्डी क्लब के मामले में विवाद हुआ था। विरोधी गुट के लोगों ने दूसरे गुट को डराने के लिए होशियारपुर के गांव मानकढेरी में फायरिंग कर दहशत फैलाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने 26 जून को मानकढेरी मामले में फायरिंग के बाद शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस पूछताछ में साहू ने बताया कि न्यूजीलैंड में रहने वाले आरोपियों ने पंजाब की जेल में बंद चल रहे गैंगस्टरों के जरिए मानकढेरी में फायरिंग करने की योजना बनाई थी।

कुल 8 आरोपियों के खिलाफ किया जाएगा मामला दर्ज
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने अभी तक अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था लेकिन पूछताछ में हुए खुलासे के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब तक इस मामले में कुल 8 आरोपियों की पहचान हुई है जिसके खिलाफ पुलिस धारा 307, 120 बी, 148, 149 के साथ आम्र्स एक्ट के अधीन केस दर्ज करने जा रही है।

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