लोकसभा चुनाव 2024: पंजाब में इस दिन बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार

Edited By Kalash,Updated: 27 May, 2024 10:45 AM

election campaign will stop in punjab on this day

चुनाव आयोग द्वारा मतदान संपन्न होने के लिए निर्धारित समय (शाम 6 बजे) से 48 घंटे पहले यानी चुनाव प्रचार खत्म होते ही लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के अनुसार सियासी लाभ के लिए कोई भी जनतक चुनाव सभा/जुलूस करने पर मनाही होगी।

मोहाली : चुनाव आयोग द्वारा मतदान संपन्न होने के लिए निर्धारित समय (शाम 6 बजे) से 48 घंटे पहले यानी चुनाव प्रचार खत्म होते ही लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के अनुसार सियासी लाभ के लिए कोई भी जनतक चुनाव सभा/जुलूस करने पर मनाही होगी। इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित रेडियो-टेलीविजन, सोशल मीडिया पर होने वाले सियासी प्रचार पर भी रोक लग जाएगी। धारा 126 और 126ए के अनुसार यह रोक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर भी लागू होगी।  

इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्ननर कम जिला चुनाव अफसर आशिका जैन ने बताया कि 31 मई और 1 जून को छपने वाली अखबारों में भी विज्ञापन देने से पहले चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रही सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अपने विज्ञापन मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की प्रवानगी के बाद ही छपवा सकते हैं।   

जिला चुनाव अफसर ने जिले में कार्यशील मीडिया कर्मियों/मीडिया हाउस को चुनाव आयोग की उक्त हिदायतों की पूर्ण रूप में पालना करने में सहयोग देने में अपील की है। इसी तरह आखिरी  48 घंटों के दौरान संबंधित हलके से बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आए समर्थकों को भी वापिस जाना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सारे बाहरी लोग हलके से बाहर चले जाएं, इस लिए पुलिस विभाग को भी हिदायत की गई है कि बाहरी लोगों के संभावित ठहराव वाली जगह पर पूरी चौकसी रखी जाए।  

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