Teachers को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, जल्द मिल सकता है..., पढ़ें पूरी खबर

Edited By Urmila,Updated: 27 Dec, 2024 12:04 PM

education department issued orders regarding teachers

जिला शिक्षा अफसरों को हिदायत की गई है कि वह पटीशनरों को बनते लाभों की अदायगी तुरंत करते हुए मुकम्मल रिपोर्ट तिथि 07.01.2025 तक बोर्ड की ईमेल आई.डी. vocdpise@gmail.com पर भेजें।

पंजाब डेस्क: स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब द्वारा जारी किए नोटिस में सभी जिला शिक्षा अफसरों को हिदायत की गई है कि वह सिविल रिट पटीशन नं. 9410 आफ 2016 व सी.ओ.सी.पी. नंबर 4707 ऑफ 2024 के मामले में मानयोग हाईकोर्ट के आदेशों अनुसार अध्यापकों को बनते लाभों की अदायगी यकीनी बनाने के लिए आदेश जारी किए हैं। 

नोटिस में कहा गया है कि मानयोग हाईकोर्ट द्वारा तिथि 13.05.2024 के आदेशों अनुसार अध्यापकों कों रिट फाइल करने की तिथि से पहले से ही 38 महीनों का एरियर व रिट फाइल करने के बाद समय का एरियार भी दिया जाना है। यह केस उन्होंने वोकेशनल मास्टरों द्वारा दायर किया गया था जिनकी नियुक्त समय क्वालिफिकेशन, वोकेशनल लेक्चरारों से अलग था, 2016  में दायर किया गया था। इसलिए 2016 से 38 महीने पहले व 2016 से अब तक का लगभग 100 महीनों का एरियर इन अध्यापकों को मिलेगा। 

जिला शिक्षा अफसरों को हिदायत की गई है कि वह पटीशनरों को बनते लाभों की अदायगी तुरंत करते हुए मुकम्मल रिपोर्ट तिथि 07.01.2025 तक बोर्ड की ईमेल आई.डी. vocdpise@gmail.com पर भेजें। इस केस में बनती कार्रवाई जिला स्तर पर की जाएगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यह एक बहुत ही जरूरी मामला है और देरी व लापरवाही की सूरत में यदि विभाग को किसी लिटीगेशन या किसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो उसकी निजी जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अफसर की होगी। 

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के उन आदेश को रद्द कर दिया था जिनके साथ वोकेशनल मास्टरों के वेतनों अंतर पैदा हो गया था। कोर्ट के इस फैसले से 8 जुलाई 1995 से पहले नियुक्त हुए वोकेशनल मास्टरों को भी सालाना आधार पर सेलरी में संशोधन करने का आदेश दिया गया है। 

मामला क्या था?

मामला उन वोकेशनल मास्टरों से संबंधित था जिनकी नियुक्ति 8 जुलाई 1995 से पहले हुई थी। शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सिर्फ उन मास्टरों को ही वेतन संशोधन का लाभ देने का फैसला किया था जिन्होंने उस तारीख तक पोस्ट ग्रैजुएशन की डिगरी हासिल कर ली थी। 

कोर्ट का फैसला

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के इस फैसले को गलत ठहराया। कोर्ट के अनुसार सारे वोकेशनल मास्टरों को वेतन संशोधन का लाभ मिलना चाहिए। चाहे उन्होंने पोस्ट ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल की हो या न हो। भाव जिन्होंने वोकेशनल मास्टरों की डिग्री आई.टी.आई. या बैचलर डिग्री भी ली थी उन्हें भी वेतन संशोधन का लाभ मिलेगा। 

इस फैसले का असर

इस फैसले के साथ 8 जुलाई 1995 से पहले नियुक्त हुए सारे वोकेशनल मास्टरों को लाभ होगा। उनके वेतन में संशोधन किया जाएगा और उन्हें पिछले समय का बनता पैसा भी दिया जाएगा। 

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