जिला मजिस्ट्रेट ने घोषित किया पंजाब के इस शहर को 'No Drone Zone'

Edited By Radhika Salwan,Updated: 20 May, 2024 06:47 PM

district magistrate declared this city of punjab as no drone zone

आपराधिक न्याय एसोसिएशन,1973 की धारा 144 के तहत उनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ड्रोन और अनमैंड एरियल व्हीकल (यूएवी) की उड़ान पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है।

जालंधर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेजर डॉ. अमित महाजन ने जालंधर (ग्रामीण) क्षेत्राधिकार को 'नो ड्रोन जोन' घोषित कर दिया है और आपराधिक न्याय एसोसिएशन,1973 की धारा 144 के तहत उनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ड्रोन और अनमैंड एरियल व्हीकल (यूएवी) की उड़ान पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यू.ए.वी \ ड्रोन के उपयोग में शामिल पुलिस और सशस्त्र बलों की तरफ से यू.ए.वी/ड्रोन की तैनाती से पहले इस कार्यालय को जानकारी देनी होगी। यह आदेश 20 मई यानी आज से अगले दो महीने तक लागू रहेगा।

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