Edited By Tania pathak,Updated: 14 Oct, 2020 09:57 AM
कोरोना महामारी के चलते अन्य सैक्टरों के साथ-साथ इंडस्ट्री के भी प्रभावित होने को ध्यान में रखते हुए...
चंडीगढ़ (शर्मा): पंजाब स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन (पी.एस.आई.ई.सी1) द्वारा विकसित इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट्स के डिफाल्टर प्लॉट होल्डर के लिए सरकार ने राहत प्रदान की है।
कोरोना महामारी के चलते अन्य सैक्टरों के साथ-साथ इंडस्ट्री के भी प्रभावित होने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आम माफी योजना की समयावधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों या न्यायालयों द्वारा फोकल प्वाइंट्स के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा बढ़ाने के बाद कार्पोरेशन ने प्लॉट आबंटियों से समय-समय पर बढ़ी कीमत की मांग की थी। इसके लिए समय-समय पर डिमांड नोटिस जारी किए गए थे।
सरकार की मंजूरी के बाद कार्पोरेशन प्रबंधन ने गत वर्ष डिफाल्टर प्लॉट होल्डरों के लिए आम माफी योजना जारी की थी। इसके तहत डिफाल्ट राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज और पैनल्टी राशि को माफ कर दिया गया था। योजना के तहत डिफाल्टर प्लॉट होल्डर दो (6 माह) किस्तों में डिफाल्ट राशि को क्लीयर कर सकते थे। इस योजना को इस वर्ष 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।