Edited By Vatika,Updated: 07 Dec, 2023 09:55 AM

यह बिल पेश और पारित किया था। गौरतलब है कि पंजाब में कुल 32 विश्वविद्यालय हैं जिनमें 20 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं।
चंडीगढ़: पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच टकराव फिर बढ़ सकता है क्योंकि राज्यपाल ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित 3 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास आरक्षित रख लिया है। इनमें पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक 2023, सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 और पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल हैं।
इनमें सबसे ज्यादा चॢचत बिल इनमें पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक 2023 है। इस बिल के जरिए पंजाब के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल से मुख्यंमत्री के पास चला जाना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के बाद पंजाब चौथा राज्य है, जिसने विधानसभा में यह बिल पेश और पारित किया था। गौरतलब है कि पंजाब में कुल 32 विश्वविद्यालय हैं जिनमें 20 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं।
20 जून को पंजाब विधानसभा में इस बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि राज्य में समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और विरासत रही है, जिन्हें युवा पीढ़ी के बीच बनाए रखने की जरूरत है।