Edited By Kalash,Updated: 11 Feb, 2026 06:12 PM

2021 में एक महिला से दुष्कर्म के गंभीर मामले में नामजद सीआईए के थानेदार गुरविंदर सिंह को जिला अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाकर पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है।
बठिंडा (विजय वर्मा): 2021 में एक महिला से दुष्कर्म के गंभीर मामले में नामजद सीआईए के थानेदार गुरविंदर सिंह को जिला अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाकर पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। अदालत के इस फैसले को कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के लिए बड़ा और ऐतिहासिक संदेश माना जा रहा है।
मामले के मुख्य गवाह के अनुसार मई 2021 में थानेदार गुरविंदर सिंह ने नशा तस्करी के एक केस में पीड़िता के बेटे को थाना कैंट में नामजद किया था। इसके बाद वह युवक की मां को डराने-धमकाने लगा और केस में फंसाने की धमकी देकर उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। गवाह ने बताया कि 10 मई 2021 को थानेदार ने पहले अपनी गाड़ी में महिला के साथ दुष्कर्म किया और अगले दिन रात को वह पीड़िता के घर पहुंच गया, जहां जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर परिजनों और गांव वालों ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया और थाना नथाना पुलिस के हवाले कर दिया।
थाना नथाना पुलिस ने आरोपी थानेदार के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। चार साल तक चले लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। गवाह ने बताया कि ट्रायल के दौरान उन्हें और पीड़िता को गैंगस्टरों द्वारा केस से पीछे हटने के लिए जान से मारने की धमकियां दी गईं, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय कानून की लड़ाई लड़ी और आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की। अदालत के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पुलिस जवाबदेही के लिए एक मजबूत मिसाल माना जा रहा है, जिससे साफ संदेश गया है कि वर्दी में अपराध करने वालों को भी कानून के सामने बख्शा नहीं जाएगा।
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