Edited By Kalash,Updated: 02 Mar, 2024 12:29 PM
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आई.पी.एस. आशीष कपूर को बड़ा झटका दिया है
पंजाब डेस्क : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आई.पी.एस. आशीष कपूर को बड़ा झटका दिया है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने ए.एस.आई. हरजिंदर सिंह को क्षमादान देकर सरकारी गवाह के रूप में शामिल करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही इस मामले में ट्रायल कोर्ट के अंतिम फैसला सुनाने पर लगाई गई रोक भी हटा दी है।
यह भी पढ़ें : लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब भाजपा की तैयारी शुरू, कोर कमेटी की बैठक में इन मुद्दों पर मंथन
गौरतलब है कि आशीष कपूर ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि 1 करोड़ रुपये की रिश्वत को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में उनके खिलाफ मामला मोहाली की विशेष अदालत में विचाराधीन है। मोहाली में विजिलेंस ने यह एफ.आई.आर. अक्तूबर 2022 को दर्ज की थी। वहीं सह आरोपी एएसआई हरजिंदर सिंह को इस मामले में अदालत ने क्षमादान दे दिया और वह गवाह बन गया। उसके गवाह के तौर पर बयान दर्ज करवाने का आदेश विशेष अदालत ने दिया था। इसे लेकर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में अंतिम आदेश जारी करने पर लगाई गई रोक भी हटा दी है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here