विधायक की छवि खराब करने का मामला, इतने दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी

Edited By Urmila,Updated: 19 Nov, 2025 01:58 PM

case of tarnishing the image of mla

होशियारपुर जिला पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े एक अहम मामले का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए राजिंदर परमार को गिरफ्तार किया था।

होशियारपुर (राकेश) : होशियारपुर जिला पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े एक अहम मामले का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए राजिंदर परमार को गिरफ्तार किया था जहां माननीय अदालत की ओर से पुलिस को 2 दिन का रिमांड दिया था, जिसके बाद राजिंदर परमार को कोर्ट में पेश किया जहां राजिंदर परमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

यह कार्रवाई एस.एस.पी. संदीप मलिक के नेतृत्व एस.पी. (तफ्तीश) परमिंदर सिंह और डी.एस.पी. सिटी देव दत्त के मार्गदर्शन में की गई। थाना सिटी होशियारपुर के प्रभारी एस.आई. किरण सिंह व उनकी टीम ने इस ऑप्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य आरोपी की पहचान रजिंदर सिंह परमार, पुत्र दीदार सिंह, निवासी मकान नंबर 378, वार्ड नंबर 14, निकट नारद अस्पताल, होशियारपुर, के रूप में की गई थी। उक्त आरोपी पर फर्जी फेसबुक, आई.डी. बनाकर होशियारपुर के विधायक की छवि खराब करने का आरोप है।

पुलिस ने 15 नवम्बर आरोपी रजिंदर परमार को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और आरोपी के 2 दिन के रिमांड के बाद आज अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि थाना साइबर क्राइम, जिला होशियारपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 11/2025 (10 अक्टूबर 2025) के अनुसार शिकायतकर्त्ता धीरज शर्मा उर्फ सन्नी, निवासी हरी नगर, ने पुलिस को सूचित किया था कि अज्ञात व्यक्ति ने फेसबुक पर “राजा ठाकुर” और “विजय डडवाल” नाम से फर्जी आई.डी. बनाकर उनके चाचा राजेश्वर दयाल उर्फ बब्बी, विधायक ब्रह्म शंकर जिम्पा तथा बिंदू शर्मा को निशाना बनाया।

आरोपी की ओर से अपमानजनक टिप्पणियां, भद्दी पोस्टें और एडिट की हुई आपत्तिजनक तस्वीरें साझा कर उनकी राजनीतिक छवि खराब करने का प्रयास किया गया। मामले में बी.एन.एस. की धाराएं 338, 336(3), 336(4), 340(2), 356(2), 351(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 61(2), 66(C), 66(D) लगाई गई है। जिला पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने, बिना सत्यापन किसी भी सामग्री को आगे न बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है।

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