ड्राइविंग लाइसेंस और RC को लेकर बड़ी राहत, पंजाब परिवहन मंत्री ने जारी किए निर्देश

Edited By Urmila,Updated: 17 Jun, 2025 10:13 AM

big relief regarding driving license and rc in punjab

पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसेंस (डी.एल.) के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को दे दिया है।

चंडीगढ़/जालंधर (अंकुर, धवन): पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसेंस (डी.एल.) के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को दे दिया है ताकि आर.सी. और डी.एल. के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण के  पिछले कई सालों के बैकलॉग को पूरा किया जा सके और आम लोगों को राहत दी जा सके। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि राज्य के नागरिक एक निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर इस राहत का लाभ उठा सकेंगे। 

उन्होंने कहा कि अब आवेदक अपने पुराने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन बनवा सकते हैं और संबंधित दस्तावेजों को रिन्यू करवा सकते हैं। पुराने आर.सी. और डी.एल. के नवीनीकरण से संबंधित दस्तावेजों की ऑनलाइन मंजूरी न होना एक बड़ी बाधा थी। उन्होंने कहा कि लिखित पत्र के माध्यम से पंजाब के सभी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और सभी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और बैकलॉग को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की शर्तों को पूरा न करने वाले दस्तावेजों पर राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा 24 मई 2024 को जारी पत्र की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने को लिखा गया है। उन्होंने बताया कि आर.सी. एवं डी.एल. के बैकलॉग के संबंध में कार्यकारी मेजिस्ट्रेट तस्दीकशुदा हल्फिया बयान लिया जाएगा। जिसमें बैकलॉग की ऑनलाइन प्रक्रिया, अवधि, श्रेणी, मैनुअल जारी करने वाली अथॉरिटी, टैक्स भरे जाने पर कोई बकाया न होने संबंधी तथा सभी जानकारी सही होने संबंधी प्रविष्टियां करनी होंगी।

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