Edited By Vatika,Updated: 21 Jun, 2025 02:30 PM

पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर.सी.) और
संगरूर(विवेक सिंधवानी): पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसैंस (डी.एल.) से संबंधित पंजीकरण और नवीनीकरण के अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंप दिए हैं। यह कदम मैनुअल आर.सी. और डी.एल. के पंजीकरण और नवीनीकरण से संबंधित लंबित कार्यों को पूरा करने और आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब ये सभी कार्य क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.), संगरूर के कार्यालय में ही सम्पन्न होंगे।
इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, नमन मड़कण ने बताया कि अब आवेदक अपने पुराने मैनुअल पंजीकृत वाहनों और ड्राइविंग लाइसैंस को ऑनलाइन करवा सकते हैं और संबंधित दस्तावेजों का नवीनीकरण भी करवा सकते हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने यह भी बताया कि परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों पर स्पीड गवर्नर लगा होना अनिवार्य है। बिना स्पीड गवर्नर के संबंधित वाहन की पासिंग नहीं होगी। इस नियम के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मैनुअल आर.सी. और डी.एल. के पंजीकरण और नवीनीकरण से संबंधित अधिक जानकारी साझा करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि आरसी और डीएल के लंबित कार्य (बैकलॉग) के लिए कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित हलफनामा लेना होगा। इस हलफनामे में बैकलॉग के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटलीकरण करवाने, वैधता, श्रेणी, मैनुअल जारी करने वाले प्राधिकरण, कर भुगतान और कोई बकाया न होने तथा सभी जानकारी सही होने संबंधी विवरण दर्ज करना होगा। आर.सी. के बैकलॉग को ऑनलाइन करते समय, जिस वाहन पर पंजीकरण संख्या लगी है, उसकी मोटर व्हीकल इंस्पैक्टर द्वारा चेसिस और इंजन नंबर के पूरे विवरण सहित भौतिक जांच रिपोर्ट अपलोड करना भी अनिवार्य है। आर.सी. बैकलॉग करते समय विभिन्न व्यक्तियों के वाहन हस्तांतरण रिकॉर्ड भी अपलोड किए जाएंगे ताकि पिछले मालिकों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जा सके।
ड्राइविंग लाइसैंस के संबंध में बैकलॉग के लिए, पहले जारी करने वाले प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। डीलिंग स्टाफ द्वारा कार्यालय रिकॉर्ड में पहले और उसके बाद जारी हुए लाइसैंस की प्रामाणिक/सत्यापित प्रति सारथी सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के बाद लाइसैंसिंग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया के दौरान लाइसैंस की मूल प्रति और जन्म/पते के प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य है। बैकलॉग के कार्य को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए, विभाग के कर्मचारी आवेदक द्वारा ड्राइविंग लाइसैंस/आर.सी. से संबंधित बैकलॉग की प्रविष्टि कार्यालय में दर्ज करेंगे। इसके बाद, वे इसे संबंधित पोर्टल पर सत्यापित करेंगे, और तत्पश्चात संबंधित प्राधिकरण द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाणपत्रों (आर.सी.) के लिए परिवहन पोर्टल और ड्राइविंग लाइसैंस (डी.एल.) के लिए सारथी पोर्टल निर्धारित किए गए हैं।