Big Action : पंजाब में 85 ट्रैवल एजेंटों को नोटिस जारी, 7 दिनों के भीतर...

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Mar, 2025 06:28 PM

big action notice issued to 85 travel agents in punjab

जिला प्रशासन ने ट्रैवल एजेंटों की कार्यप्रणाली को नियमों के अधीन लाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत चेतावनी दी गई है कि यदि 7 दिनों के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

गुरदासपुर (हरमन): जिला प्रशासन ने ट्रैवल एजेंटों की कार्यप्रणाली को नियमों के अधीन लाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत चेतावनी दी गई है कि यदि 7 दिनों के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। 

इसके तहत अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) डा. हरजिंदर सिंह बेदी ने जिले के 85 ट्रैवल एजेंटों को नोटिस जारी किए हैं। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर डा. बेदी ने बताया कि गुरदासपुर जिले में कुल 350 ट्रैवल एजेंटों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें से 263 ट्रैवल एजेंट वर्तमान में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दो लाइसेंस पहले ही रद्द किये जा चुके हैं। डा. बेदी ने बताया कि 85 ट्रैवल एजेंटों ने समय पर अपने लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन नहीं किया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने इन ट्रैवल एजेंटों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर अपने लाइसेंस रिन्यू करने का समय दिया है। उन्होंने कहा कि यदि ट्रैवल एजेंट निर्धारित समय के भीतर अपने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ट्रैवल एजेंट बिना लाइसेंस के लोगों को विदेश न भेज सके।

बेदी ने ट्रैवल एजेंट को निर्देश दिए कि युवाओं को कानूनी तरीके से ही विदेश भेजा जाए। उन्होंने कहा कि डौंकी लगा कर या किसी अन्य अवैध तरीके से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलावासियों से भी अपील की कि वे पहले ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस चेक करें और उसके बाद ही अपने बच्चों को कानूनी तरीके से ही विदेश भेजें।

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