विजिलेंस का बड़ा Action, करोड़ों के Scam में फरार चल रहा आरोपी काबू

Edited By Kamini,Updated: 25 Oct, 2024 05:52 PM

big action by vigilance fugitive arrested in paddy scam worth crores of rupees

इसके अलावा, राज्य सरकार की खरीद एजेंसियों द्वारा मिल को आवंटित लगभग 33.6 करोड़ रुपये के धान के हेरफेर और गबन में कथित संलिप्तता के लिए पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।

पंजाब डेस्क : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अमृतसर जिले में करोड़ों रुपये के धान घोटाले में वांछित भगोड़े (PO) गुलशन जैन को गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि गुलशन जैन को 2019 में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि अमृतसर जिले के जंडियाला निवासी गुलशन जैन को FIR नंबर 44 दिनांक 05.04.2018 के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। मामला पुलिस स्टेशन जंडियाला गुरु (अमृतसर ग्रामीण) में आईपीसी की विभिन्न धाराओं 406, 409, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के साथ-साथ भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट 1988 की धारा 13 (1) (डी) और धारा 13 (2) के तहत दर्ज किया गया था।

उन्होंने आगे बताया कि वीरू मल्ल मुल्ख राज राइस मिल के निदेशकों/मालिकों, जो गुलशन जैन के परिवार के सदस्य हैं, सहित 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार की खरीद एजेंसियों द्वारा मिल को आवंटित लगभग 33.6 करोड़ रुपये के धान के हेरफेर और गबन में कथित संलिप्तता के लिए पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी DFSO रमिंदर सिंह बाठ, AFSO विपन शर्मा, इंस्पेक्टर गुरजिंदर कुमार, स्टैटिसटिक टेक्निकल असिस्टेंट (STA) परमिंदर सिंह भाटिया और DFSC अमृतपाल सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ संबंधित अदालत में चालान पेश किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि मिल के निदेशकों/मालिकों ने जंडियाला गुरु में पंजाब नेशनल बैंक को भी कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। इस मामले की जांच 24.04.2018 को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी गई थी। फिलहाल, मोहाली में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) की देखरेख में सतर्कता ब्यूरो की विशेष जांच टीम (एसआईटी) आगे की जांच जारी रखे हुए है।

उल्लेखनीय है कि गुलशन जैन समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने वर्ष 2019 में भगोड़ा घोषित कर दिया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी घोषणा और लुक आउट सर्कुलर (LOC) दिनांक 03.07.2024 को रद्द करते हुए गुलशन जैन को 30.09.2024 को या उससे पहले संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद एआईजी, ईओडब्ल्यू, पंजाब के कार्यालय ने इस मामले के संबंध में निदेशक ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन को सूचित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि एजेंसी द्वारा दर्ज अन्य मामलों के सिलसिले में सीबीआई ने गुलशन जैन को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था। प्रवक्ता ने कहा कि सतर्कता ब्यूरो (वीबी) ने उनका प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने के बाद गुरुवार को उक्त मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने आरोपियों की 5 दिन की पुलिस रिमांड दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!