Edited By Kamini,Updated: 16 Sep, 2023 04:56 PM
जिला मैजिस्ट्रेट तरनतारन संदीप कुमार, आईएएस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए आदेश जारी किए हैं।
तरनतारन (रमन): जिला मैजिस्ट्रेट तरनतारन संदीप कुमार, आईएएस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिला तरनतारन की सीमा के भीतर लोगों द्वारा रुमाल, परना व अन्य तरह के कपड़ों से मुंह ढक्कर पर वाहन चलाने पर पूर्ण पाबंधी हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये आदेश जिला तरनतारन में तत्काल प्रभाव से 05 नवम्बर, 2023 तक लागू रहेंगे।
इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि जिला तरनतारन में लोगों द्वारा मोटर साइकिल, कार व अन्य वाहन कपड़ा, रुमाल, परना आदि से मुंह बांधकर चलाए जा रहे हैं, इसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व अवैध गतिविधियों (ड्रग तस्करी, जबरन वसूली, अपहरण) जैसे अपराधों को अंजाम देकर अपनी पहचान छिपाने में सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, ये आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें सांस/एलर्जी आदि से संबंधित कोई समस्या है या जिन्हें डॉक्टर ने मुंह ढकने की सलाह दी है। इन व्यक्तियों को मौके पर ही सक्षम अधिकारी को अपना परिचय पत्र/पहचान पत्र दिखाना जरुरी होगा।
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