Edited By Sunita sarangal,Updated: 14 May, 2024 02:47 PM

पंजाब में हथियारों और हिंसा का बढ़ावा करने वाले गायकों पर हाईकोर्ट ने तलवार लटका दी है।
पंजाब डेस्क: पंजाब में हथियारों और हिंसा का बढ़ावा करने वाले गायकों पर हाईकोर्ट ने तलवार लटका दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को हथियारों और हिंसा से भरे गानों की लिस्ट तैयार करने को कहा है तथा उनका आदेश है कि इन गानों के खिलाफ जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है, उनका विवरण अगली कार्रवाई तक पेश किया जाए।
जानकारी के अनुसार 2019 में हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि मेले, धार्मिक स्थान या अन्य सामूहिक जगहों पर हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 2022 में भी सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों में हथियारों पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट का कहना है कि लोगों द्वारा खुलेआम हथियारों के प्रदर्शन करने के मामले काफी बड़ गए हैं, जिसका लोगों को काफी नुकसान हो रहा है।
हाई कोर्ट ने गानों की लिस्ट के समेत हथियारों के लाइसेंस के संबंध में डीटेल्ड एफिडेविट दाखिल करने को भी कहा है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में अब केंद्र भी शामिल होगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।