Punjab: स्कूलों के लिए सख्त Orders जारी, उल्लंघन करने पर होगी बड़ी कार्रवाई

Edited By Kamini,Updated: 20 Apr, 2024 06:03 PM

punjab strict orders issued for schools

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बलबीर राज ने स्कूल बसों से स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'सुरक्षित स्कूल वाहन' योजना के तहत विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपलों और स्कूल प्रशासकों के साथ बैठक की।

पंजाब डेस्क : सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बलबीर राज ने स्कूल बसों से स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'सुरक्षित स्कूल वाहन' योजना के तहत विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपलों और स्कूल प्रशासकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल के निर्देशों पर जिला प्रशासन स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए पाबंध है। उन्होंने कहा कि स्कूली छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूल प्रिंसीपलों और प्रबंधको को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण प्रमाणपत्र, इंश्योरेंस, स्पीड गवर्नर, ड्राइवर और हैल्पर की वर्दी आदि से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा।

उपजिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सुरक्षित स्कूल वाहन योजना के तहत नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों के आगे स्कूल बस अवश्य लिखा होना चाहिए तथा चालक का पास हैवी लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए। स्कूल बसों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को न बैठाया जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर जहां भारी जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं स्कूल बसें भी जब्त कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों का व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया है और भविष्य में इस अभियान को और तेज किया जाएगा। स्कूली छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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