Edited By Sunita sarangal,Updated: 18 Mar, 2021 12:44 PM
धारा 144 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के देहाती एरीए में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर आने.........
अमृतसर: जिला मैजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह खेहरा ने धारा 144 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के देहाती एरीए में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर आने पर तथा फायर करने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मैरिज पैलेसों में समारोहों दौरान कई लोगों द्वारा हथियार लेकर जाना और हवाई फायर करना आम बात हो गई है, जिससे कई बार असुखद घटनाएं घटने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मैरिज पैलेसों के अंदर हथियार लेकर जाना और हवाई फायर करने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश सख्ती के साथ 14 मई 2021 तक लागू रहेगा।
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गुरप्रीत सिंह खेहरा ने जिला अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (देहाती) के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन भारत-पाक सरहद के साथ लगती कंटीली तार से 500 मीटर घेरे के अंदर रात 8.30 बजे से सुबह 5 बजे तक हर तरह की हरकत पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि जिला अमृतसर में आती भारत-पाक सरहद पर अनचाहे तत्वों की हरकत के साथ भारत-पाक बार्डर की सुरक्षा, देश के अमन-चैन और शान्ति को खतरे की संभावना है। इसके कारण अमन और कानून की स्थिति बिगड़ने का डर बना रहता है। इसलिए लोगों की जान-माल की रक्षा करने और रोकथाम के लिए भारत-पाक सरहद के साथ लगती कंटीली तारों से 500 मीटर घेरे के अंदर रात 8.30 बजे से सुबह 5 बजे तक हर तरह की हरकत करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए जाने जरूरी हैं। यह आदेश 20 मई 2021 तक लागू रहेगा।
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