पंजाब के एक और जिले में लोगों के इकट्ठ पर लगी रोक, धारा 144 लागू

Edited By Kamini,Updated: 12 Feb, 2024 07:15 PM

ban on gathering of people in punjab district

धारा 144 लागू करते हुए लोगों के इकट्ठ पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं।

मोगा : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इसके चलते मोगा में धारा 144 लागू कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मिले अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के घेरे के अंदर विद्यार्थियों और ड्यूटी स्टाफ के बिना आम लोगों के इकट्ठ पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 30 मार्च तक सुबह 11 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक लागू रहेंगे। बताया जा रहा है कि मोगा में कुल 93 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

बोर्ड कक्षाओं क फरवरी-मार्च 2024 की सालाना परीक्षा होने जा रही है। गौरतलब है कि सलाना बोर्ड परीक्षा 13 फरवरी से 30 मार्च तक सुबह 11 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक जिला मोगा के अंदर विभिन्न स्थापित परीक्षा केंद्रों में  करवाई जा रही है। वहीं 5 कक्षा के 7 मार्च से 14 मार्च, 8वीं कक्षा के 7 मार्च से 27 मार्च, 10वीं कक्षा के 13 फरवरी से 6 मार्च तक व 12वीं कक्षा के 13 मार्च से 30 मार्च तक परीक्षा चलेगी। 

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