दीपावली से पहले पटाखों को लेकर जान लें सख्त नियम, 9 नवंबर तक लागू रहेंगे आदेश

Edited By Urmila,Updated: 31 Oct, 2026 12:54 PM

administration in kapurthala takes a strict stance on firecrackers

कपूरथला में निर्धारित किए गए स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर पटाखे, आतिशबाजी और विस्फोटक सामग्री बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

कपूरथला (महाजन, मल्होत्रा): दीपावली के त्योहार के दौरान पटाखों और आतिशबाजी से होने वाले शोर-शराबे, आग लगने की घटनाओं तथा जान-माल के नुक्सान के खतरे को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट कपूरथला, शिखा भगत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशेष आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों के अनुसार कपूरथला में निर्धारित किए गए स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर पटाखे, आतिशबाजी और विस्फोटक सामग्री बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त बिना लाइसेंस पटाखे बेचने तथा चाइनीज पटाखों के भंडारण, बिक्री या उपयोग पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।

पटाखे बेचने के लिए जिले के विभिन्न उपमंडलों में स्थान निर्धारित किए गए हैं। कपूरथला क्षेत्र में बाबा पीर चौधरी जी के नजदीक स्थित ग्राउंड तथा नडाला रोड (ढिलवां) स्थित बाबा ब्रह्मदास ग्राउंड को निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार फगवाड़ा में अकाल स्टेडियम सतनामपुरा, दशहरा ग्राउंड (गोल चौक हदियाबाद के निकट), नई सब्जी मंडी (होशियारपुर रोड), सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का खेल स्टेडियम (पुराना डाकघर रोड) तथा सोहन सिंह बंगा मार्केट (पलाही रोड) को चिन्हित किया गया है।

सुल्तानपुर लोधी में नई सब्जी मंडी (शहीद ऊधम सिंह चौक के निकट) तथा भुल्लथ क्षेत्र में नगर पंचायत पार्क (वेईं पुल के पास), सरदार बलवंत सिंह यादगारी स्टेडियम (नडाला) और शहीद भगत सिंह पार्क (बेगोवाल रोड) को भी निर्धारित स्थानों में शामिल किया गया है। इन निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर पटाखों की खरीद-फरोख्त करना प्रतिबंधित रहेगा।

नगर निगम कपूरथला एवं फगवाड़ा के आयुक्तों तथा सुल्तानपुर लोधी के कार्य साधक अधिकारी को फायर ब्रिगेड को हर समय तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों, नर्सिंग होमों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे (साइलेंस ज़ोन) में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 30-10-2026 से 09-11-2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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