Edited By Vatika,Updated: 24 Dec, 2024 10:09 AM
उक्त आदेश 22 फरवरी तक लागू रहेंगे।
नवांशहर(त्रिपाठी) : जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने धारा 144 के तहत जिले की सीमा के भीतर विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। जिले में विभिन्न संगठनों व यूनियनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना/प्रदर्शन के दौरान मुख्य मार्ग पर सड़क जाम कर धरना देने आदि के दौरान चंडीगढ़-जालंधर-अमृतसर जाने वाले लोगों को तथा आपात स्थिति में मरीजों को लेकर जाने वाली एम्बुलैंस के समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली असुविधा को देखते हुए सड़कों/चौराहों पर ट्रैफिक जाम पर पूर्ण पाबंदी लगाने का आदेश दिया गया है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले के तीनों उपमंडलों में स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं और इन स्थानों पर कोई भी संगठन/संघ स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बिना धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इन स्थानों में सब-डिवीजन नवांशहर में दशहरा ग्राऊंड नवांशहर और नगर परिषद नवांशहर के अधिकार क्षेत्र में गांव गुजरपुर कलां के पास रेलवे फाटक बंगा रोड नवांशहर, सब डिवीजन बंगा में पुनिया गांव और सब-डिवीजन बलाचौर में नगर निगम खेल का मैदान जगतपुर रोड की पहचान की गई है। निर्धारित स्थानों पर मंजूरी लेने के बाद संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट से लाउडस्पीकर की मंजूरी लेना जरूरी होगा। नवांशहर में चंडीगढ़ चौक, बस स्टैंड चौंक और नेहरू गेट पर किसी भी तरह का धरना/ट्रैफिक में बाधा डालने पर पाबंदी है। इसके साथ ही जिले के तहसील परिसरों, एस.डी.एम. परिसरों और डी.सी. कॉम्पलैक्स में ऐसी किसी भी गतिविधि, धरना देने या लाऊड स्पीकर बजाने पर भी पूर्ण पाबंदी लगाई गई है।
सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर पाबंदी
जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले की सीमा के भीतर सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर पाबंदी लगाई है। जिला मैजिस्ट्रेट के मुताबिक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के घटित होने से परिवार के साथ-साथ जिला प्रशासन को भी दुःख होता है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मौके पर नहाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए गए हैं। उक्त आदेश 22 फरवरी तक लागू रहेंगे।