Punjab : फर्जी  Encounter मामले में 2 पुलिस कर्मी दोषी करार, जानें कहां और कब का है मामला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 03 Mar, 2025 07:08 PM

2 police personnel found guilty in fake encounter case

पंजाब  में  एक फर्जी एनकाउंटर से जुड़े मामले में 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोर्ट का सख्त फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 1993  के एक फर्जी एनकाऊंटर मामले में कोर्ट ने 2 पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया है।

पंजाब डैस्क  :  पंजाब में एक फर्जी एनकाउंटर से जुड़े मामले में 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोर्ट का सख्त फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 1993  के एक फर्जी एनकाऊंटर मामले में कोर्ट ने 2 पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया है। 

जानकारी अनुसार मोहाली स्थित सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने केस में दो पूर्व पुलिस मुलाजिमों को दोषी ठहराया है। दोषियों में तरनतारन के पट्‌टी में तैनात तत्कालीन पुलिस अधिकारी सीता राम व एसएचओ पट्‌टी राज पाल शामिल हैं,  जिन्हें कि कोर्ट की तरफ से 6 मार्च  को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि 32 साल पुराने फर्जी एनकाऊंटर मामले में उक्त पुलिस कर्मियों की तरफ से दो लोगों का फर्जी एनकाऊंटर कर दिया गया था। मृतकों में गुरदेव सिंह व सुखदेव सिंह  तरनतारन शामिल थे, जिन्हें कि  6 फरवरी 1993 को थाना पट्टी  के भागूपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया था।  इसके बाद 11 पुलिस कर्मियों पर उक्त युवकों को जब्री अगवा करने व गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के आरोप लगे थे। जिसके बाद 1995 में  सी.बी.आई.  ने इस मामले में जांच  शुरू की थी,  और अब जांच पूरी होने के बाद कोर्ट ने केस में उक्त दोनों पुलिस  कर्मियों को दोषी करार दिया  है।  
 

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