प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ Pollution कंट्रोल बोर्ड सख्त, 4 फैक्टरियों को किया जुर्माना

Edited By swetha,Updated: 04 Nov, 2019 08:16 AM

pollution control board strict against polluters

मई माह में कमेटी ने की थी फैक्टरियों की विजिट

पटियाला/रखड़ा(बलजिंद्र/राणा): प्रदूषण एक्ट की धज्जियां उड़ाने के आरोप में पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पी.पी.सी.बी.) ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) के आदेश पर विशाल पेपर मिल सहित कुल 4 फैक्टरियों को पौने 2 करोड़ रुपए जुर्माना किया है। जिन फर्मों को भारी जुर्माना किया गया है, उनमें विशाल पेपर मिल लिमिटेड मेन रोड पटियाला को 50 लाख रुपए, मैसर्ज विशाल कोएटर लिमिटेड मेन रोड पटियाला को 50 लाख रुपए, डी.एस.जी. मैसर्ज पेपर लिमिटेड को 50 लाख रुपए, मैसर्ज मूलसन ग्रोस लिमिटेड डेरा बस्सी को 25 लाख रुपए जुर्माना ठोका गया है। 

मई माह में कमेटी ने की थी फैक्टरियों की विजिट

यहां वर्णनीय है कि प्रदूषण फैलाने के मामले में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से जस्टिस प्रीतमपाल सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें मैंबर बाबू राम भी शामिल थे। उन्होंने मई माह में इन फैक्टरियों की विजिट की थी।  कमेटी ने इन फैक्टरियों को प्रदूषण फैलाने का दोषी पाया गया, तो उसके बाद इसकी सुनाई आज पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन प्रो. एस.एस. मरवाहा के पास चली। उनकी तरफ से फैक्टरियों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया गया और आखिर में चेयरमैन ने कमेटी की सिफारिश पर चारों फैक्टरियों को प्रदूषण एक्ट की धज्जियां उड़ाने के आरोप में लाखों रुपए जुर्माना किया। सूत्रों से पता चला है कि उपरोक्त चारों के अलावा एक अन्य बड़ी मिल को भी भारी जुर्माना लगाया गया है।

विशाल पेपर मिल पहले भी रही है बोर्ड के निशाने पर

विशाल पेपर मिल इस से पहले भी कई बार बोर्ड के निशाने पर रही है। कुछ साल पहले भी विशाल पेपर मिल की तरफ से रात समय पर राख को हवा में उड़ाने का मामला सामने आया था और तब इलाके के लोगों ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का घेराव कर मांग की थी कि विशाल पेपर मिल को प्रदूषण फैलाने से रोका जाए। उस समय विशाल पेपर मिल की मैनेजमैंट ने बाकायदा लोगों को भरोसा दिलाया था कि वह भविष्य में इस तरह लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, परंतु अब आधिकारिक तौर पर हुई जांच में भी फिर से यह फैक्टरी प्रदूषण फैलाने की दोषी पाई गई है। 

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