पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 8वीं कक्षा के परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू

Edited By Urmila,Updated: 06 Aug, 2022 11:54 AM

section 144 implemented near 8th class examination centers

जिलाधीश डॉ. प्रीति यादव ने आदेश जारी कर 8वीं कक्षा की परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए जिले के परीक्षा केंद्रों के चारों ओर धारा 144 लागू करने को कहा है।

रूपनगर (विजय): जिलाधीश डॉ. प्रीति यादव ने आदेश जारी कर 8वीं कक्षा की परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए जिले के परीक्षा केंद्रों के चारों ओर धारा 144 लागू करने को कहा है। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी।

यह प्रतिबंध इन विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा और न ही उन छात्रों पर लागू होगा जिनके परीक्षा केंद्र इन विद्यालयों में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड 8वीं कक्षा के दूसरे भाग की परीक्षा 12 अगस्त से 26 अगस्त तक बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्र पर कराएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को बैठाने के लिए प्रशासकों द्वारा थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टैंसिंग का ध्यान रखा जाए। परीक्षा केंद्रों को सैनेटाइजेशन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिएं। साथ ही विघ्न डालने वाले तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये आदेश 12 से 26 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।

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