कोर्ट में केस होने के बाद जागा नगर निगम, आनन-फानन में उठाया ये कदम

Edited By Urmila,Updated: 05 May, 2024 12:08 PM

municipal corporation woke up to the case in the court

नगर निगम द्वारा ब्लाक 23 के अधीन आते इलाके सूफिया चौक के नजदीक बन रही अवैध बिल्डिंग का निर्माण रुकवा दिया गया है।

लुधियाना (हितेश): नगर निगम द्वारा ब्लाक 23 के अधीन आते इलाके सूफिया चौक के नजदीक बन रही अवैध बिल्डिंग का निर्माण रुकवा दिया गया है। यह कार्रवाई जोन बी की बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों द्वारा नक्शा पास करवाए बिना बनने वाली बिल्डिंग को फाउंडेशन लेवल पर रोकने के लिए सरकार की तरफ से फिक्स की गई जिम्मेदारी निभाने के रूप में नहीं, बल्कि कोर्ट में केस होने के बाद की गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता का दावा है कि इस बिल्डिंग का निर्माण साथ लगते ढाबे वाले द्वारा पूरी तरह अवैध रूप से किया जा रहा है।

इस संबंध में जोन बी के इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने की वजह से बिल्डिंग के मालिक द्वारा दो मंजिल का निर्माण पूरा कर लिया गया। अब जोन बी की बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से तीसरी मंजिल बनाने की कोशिश की जा रही है तो उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ा। जहां नगर निगम कमिश्नर को नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने संबंधी स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं जिसके बाद नींद से जागे नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच के मुलाजिमों द्वारा आनन फानन में साइट पर जाकर निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया है।

 ए.टी.पी. जोन बी, हरविंद्र सिंह हन्नी ने इस मामले में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी गई है कि यह जगह किदवई नगर के ले आउट में किस उद्देश्य के लिए मार्क की गई है जिसके आधार पर फैसला किया जाएगा कि साइट पर हो रहे कमर्शियल निर्माण कार्य को रेगुलर किया जा सकता है या नहीं। जहां तक साइट पर निर्माण कार्य जारी होने का सवाल है, उसके मद्देनजर सोमवार को सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

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