बिट्टू को NOC जारी करने में हुई देरी का मामला, नगर निगम ने लिया यू-टर्न

Edited By Kalash,Updated: 16 May, 2024 11:48 AM

case of delay in issuing noc to bittu

लुधियाना के मौजूदा एम.पी. रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा अलॉटमेंट के बिना 8 साल तक सरकारी कोठी में रहने की वजह से 1.83 करोड़ का किराया वसूलने के अलावा एक मुद्दा भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए एन.ओ.सी. जारी करने में हुई देरी का भी है।

लुधियाना (हितेश): लुधियाना के मौजूदा एम.पी. रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा अलॉटमेंट के बिना 8 साल तक सरकारी कोठी में रहने की वजह से 1.83 करोड़ का किराया वसूलने के अलावा एक मुद्दा भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए एन.ओ.सी. जारी करने में हुई देरी का भी है। इसे लेकर बिट्टू द्वारा शिकायत करने पर चुनाव आयोग ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसके आधार पर करवाई गई प्राथिमक जांच के दौरान नगर निगम कमिश्नर द्वारा एन.ओ.सी. के आवेदन को पेंडिंग रखने के आरोप में एक इंस्पेक्टर व क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया था लेकिन दो दिन के भीतर ही यह आर्डर वापिस ले लिए गए है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि पहले उक्त मुलाजिमों द्वारा रिकॉर्ड पेश नही किया गया था और अब रिकॉर्ड की चेकिंग में यह बात सामने आई है कि बिल्डिंग ब्रांच के तीन अन्य मुलाजिमों द्वारा एन.ओ.सी. के आवेदन की प्रोसेसिंग करने में लापरवाही बरती गई। जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट बनाकर लोकल बॉडीज विभाग को भेज दी गई है।

यह हैं चुनाव आयोग के नियम

लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान किसी सरकारी विभाग का कोई बकाया न होने बारे एन.ओ.सी. लेने की गाइडलाइन चुनाव आयोग द्वारा 3 मई को जारी की गई है। इसके मुताबिक उम्मीदवार को अंडरटेकिंग देनी होगी कि उसे पिछले 10 साल के दौरान जो भी कोई सरकारी रिहायश मिली हुई थी, उसका किराया, बिजली-पानी सा टेलीफोन का बिल बकाया है। हालांकि यह एन.ओ.सी. नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन तक दी जा सकती है। लेकिन अगर अंडरटेकिंग गलत साबित हुई या कोई बकाया निकला तो स्क्रूटनी में नामांकन रद्द हो सकता है, यही नियम बकाया क्लीयर होने के बाद भी एन.ओ.सी. जमा न करवाने पर भी लागू होगी।

यह एन.ओ.सी. जारी करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा 48 घंटे की डेडलाइन फिक्स की गई है। इस दौरान संबंधित विभागों को कोई भी बकाया होने की जानकारी देनी होगी और बकाया जमा होने पर 24 घंटे के भीतर एन.ओ.सी. जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाकर नोडल अफसर की नियुक्ति करने के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा बोला गया है।

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