Edited By Kalash,Updated: 21 May, 2024 03:07 PM
![illegally constructed buildings](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_5image_18_36_276238506courtinkangra-ll.jpg)
महानगर के साउथ सिटी एरिया में नहर के किनारे अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों का विवाद कोर्ट में पहुंच गया है।
लुधियाना (हितेश): महानगर के साउथ सिटी एरिया में नहर के किनारे अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों का विवाद कोर्ट में पहुंच गया है। इस केस में आसपास रहने वाले लोगों द्वारा मुद्दा उठाया गया है कि इन बिल्डिंगों में ज्यादातर होटल, रेस्टोरेंट, बार, फूड ज्वाइंट शामिल हैं। जहां पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था न होने की वजह से गाड़ियों के सड़क की जगह में खड़ी होने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही है। इसके अलावा देर रात तक चलती पार्टियों में डी.जे. चलने के दौरान होने वाली हुल्लड़बाजी से वह लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने पुलिस को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जिस पर कोर्ट द्वारा सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है।
नोटिस जारी करने तक सीमित है नगर निगम, गलाड़ा व नेशनल हाइवे अथॉरिटी की कार्यप्रणाली
सिटी एरिया में नहर के किनारे स्थित ज्यादातर बिल्डिंगों का निर्माण या तो नगर निगम व गलाड़ा की मंजूरी के बिना हुआ है या फिर नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसमें पार्किंग के लिए जगह न छोड़ने या ओवर कवरेज करने का पहलु मुख्य रूप से शामिल है। इस तरह की बिल्डिंगों के निर्माण के लिए न तो नक्शा पास किया जा सकता है और न ही फीस जमा करवाकर रेगुलर करने का कोई प्रावधान है लेकिन नगर निगम व गलाड़ा की कार्यप्रणाली इन अवैध बिल्डिंगों को नोटिस जारी करने तक सीमित है। यही हाल नेशनल हाईवे अथारिटी का है, जिसकी मंजूरी के बिना इन अवैध बिल्डिंगों के मालिकों ने मेन रोड की तरफ एंट्री खोली हुई है। इसे लेकर कार्रवाई करने की याद एन.एच.आई.ए. के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के काफी देर बाद भी नहीं आई है।
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