Edited By Kalash,Updated: 29 Mar, 2025 05:05 PM

गत 1 जून 2020 को उनके खाते से किसी ने धोखाधड़ी से 84794 रुपये निकाल लिए।
बठिंडा (विजय): जिला उपभोक्ता फोरम ने 2020 के दौरान एक बैंक धोखाधड़ी का शिकार हुए उपभोक्ता की शिकायत पर बैंक को खाते से निकाली गई राशि ब्याज समेत देने तथा साथ ही 10 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर देने के आदेश जारी किए हैं। शिकायतकर्ता के वकीलों अरुण मित्तल व जतिंद्र वैद ने बताया कि उपभोक्ता शिखा अरोड़ा पत्नी राजन कटारिया का बैंक खाता एस.बी.आई. की एस.एस.डी. कालेज वाली शाखा में था। गत 1 जून 2020 को उनके खाते से किसी ने धोखाधड़ी से 84794 रुपये निकाल लिए।
बैंक के साथ संपर्क करने पर बैंक ने अपनी प्रकिया पूर्ण करके उन्हें 66694 रुपये वापिस लौटा दिए लेकिन 18 हजार के करीब राशि नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर दिया। उपभोक्ता फोरम ने अब इस मामले का निपटारा करते हुए बैंक को आदेश दिए हैं कि उपभोक्ता को बाकी बची हुई सारी राशि 7 फीसदी वार्षिक ब्याज के सहित वापिस की जाए। इसके अलावा फोरम ने उपभोक्ता को 10 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर देने के भी आदेश जारी किए हैं।
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