Edited By Mohit,Updated: 06 Oct, 2018 01:25 PM
शारीरिक शोषण के दोषों का सामना कर रहे पंजाब के एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस (ए. आई. जी) रणधीर सिंह उप्पल की जमानत पटीशन को अदालत ने खारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की तरफ से एक काॅलेज छात्रा की शिकायत के बाद रणधीर सिंह उप्पल के खिलाफ...
अमृतसरः शारीरिक-शोषण के आरोपों का सामना कर रहे पंजाब के एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ए.आई.जी) रणधीर सिंह उप्पल की अर्जी रद्द को अदालत ने खारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की तरफ से एक कॉलेज लॉ की छात्रा की शिकायत के बाद रणधीर सिंह उप्पल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर शुक्रवार को रणधीर सिंह उप्पल के वकील ने जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसको अमृतसर के जिला सैशन अदालत ने खारिज कर दिया।
इस मामले में अमृतसर के पुलिस कमिश्नर एस.एस. वासतवा ने बताया कि उप्पल के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज होने के बाद वह फरार है। इस कारण पुलिस ने ए.आई.जी. उप्पल के विरुद्ध लुकआऊट नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही उसके 2 साथियों पर भी मामला दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि अमृतसर में लॉ की एक छात्रा ने ए.आई.जी. रणधीर सिंह उप्पल पर शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। बीते दिन पहले ही इस छात्रा ने मीडिया के सामने आकर इस बात का खुलासा किया था।