Edited By Subhash Kapoor,Updated: 07 Jan, 2025 05:53 PM
सिटी पुलिस द्वारा वाल्मीकि समुदाय के खिलाफ गलत टिप्पणी करने, डराने-धमकाने के रोष स्वरुप आज वाल्मीकि समुदाय से जुड़े पंजाब भर के नेताओं ने मुख्य चौक में धरना दिया। करीब चार घंटे तक चले धरने के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर...
बलाचौर (ब्रह्मपुरी) : सिटी पुलिस द्वारा वाल्मीकि समुदाय के खिलाफ गलत टिप्पणी करने, डराने-धमकाने के रोष स्वरुप आज वाल्मीकि समुदाय से जुड़े पंजाब भर के नेताओं ने मुख्य चौक में धरना दिया। करीब चार घंटे तक चले धरने के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
वार्ड नंबर सात निवासी जतिंदर बैंस उर्फ जॉली पुत्र केवल कृष्ण बैंस के बयान के अनुसार अमन वर्मा ने उसके भतीजे रवि बैंस पुत्र नरेश बैंस को उसके फोन पर मैसेज भेजा कि वाल्मीकि समुदाय बिकाऊ है, जिसके बाद अमन वर्मा ने जॉली बैंस को उसके फोन पर मैसेज भेजकर कहा कि मैंने गलती से खाये-पीये में वाल्मीकि समुदाय के खिलाफ मैसेज किया है, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं। 21 दिसंबर को जॉली बैंस नगर कौंसिल चुनाव हार गए थे, जिसके बाद डॉ. सुनीता शर्मा ने उसको उनकी जाति को मुख्य रख कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बीते दिन जब वह पद्दी रोड पर स्थित डॉ. भूपिंदर के पास शुगर चेक करवा कर घर लौटे तो डॉ. भूपिंदर ने मुझे बताया कि डॉ. सुनीता ने मुझे दो-तीन बार फोन कर अपने क्लीनिक पर बुलाया था और मैंने डॉ. सुनीता के पास जाने से मना कर दिया था। उसके बाद उनके साथ अमन वर्मा, डॉ. सुनीता शर्मा, पूर्व पार्षद हंसराज और एक व्यक्ति कमल उर्फ कंबू भी उनके साथ था।
उन्होंने आकर डॉ. भूपिंदर को धमकाया और कहा कि जतिंदर बैंस उर्फ जॉली बैंस आपकी दुकान में नहीं आना चाहिए। अपने बयान में जॉली बैंस ने कहा कि चुनावी रंजिश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेरे व मेरे समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर मुझे व मेरे समाज को ठेस पहुंचाई है और मुझे व मेरे परिवार को उनसे खतरा है। स्थानीय पुलिस ने जॉली बैंस के बयान के आधार पर बयान जारी किया है। बीएनएस ने एससी/एसटी एक्ट 1989 की धारा 299, 351 (3) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में जब हमने चारों आरोपियों से बात करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो सका।