Edited By Kalash,Updated: 08 Nov, 2025 05:05 PM

इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
होशियारपुर (घुम्मन): जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर आशिका जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में बिना लाइसेंस के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में रखने/बेचने और जिले में डॉक्टर के पर्चे के बिना इस दवा की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिले में गर्मियों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक और सर्दियों में शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक मवेशियों के परिवहन पर रोक लगाने के आदेश जारी करने के अलावा, मवेशी रखने वालों को पशुपालन विभाग में पंजीकरण कराने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा जिले की सीमा के भीतर मिलिट्री ऑलिव ग्रीन (मिलिट्री रंग) जीप, मोटरसाइकिल, मोटर वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित है। यह आदेश सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार सशस्त्र बल/पंजाब पुलिस/बीएसएफ और मिलिट्री रंग की वर्दी का उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों (वयस्कों) द्वारा नहीं किया जा सकेगा और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इन वर्दी की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सशस्त्र बल/पंजाब पुलिस/बीएसएफ/सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या पंचायत या नगर परिषद या नगर पंचायत संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना जिला होशियारपुर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किसी भी तालाब को नहीं भरेगा। एक अन्य आदेश में, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी गांवों में गलियों/सड़कों पर अवैध बोरिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी आदेश 7 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।
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