पंजाब के वाहन चालकों पर लगी सख्त पाबंदी! अब शाम 5 से सुबह 7 बजे तक...

Edited By Vatika,Updated: 07 Jun, 2025 11:12 AM

strict restrictions imposed on drivers in punjab

वाहन चालकों पर सख्त पाबंदी लग गई है।

 फिरोजपुर(कुमार):  एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दमनजीत सिंह मान ने जिला फिरोजपुर में अलग-अलग पाबंदीयों के आदेश जारी करते हुए मुंह ढककर वाहन चलाने और मुंह ढककर पैदल चलने तथा विवाह शादियों या अन्य समारोहों में हथियार लेकर चलने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है ।

 उन्होंने विशेष आदेश जारी करते हुए सरकारी जमीनों, रास्तों, सड़कों या चौकों पर बिना नगर कौंसिल, कैंटोनमेंट बोर्ड, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग की मंजूरी के किसी भी तरह के  होर्डिंग  लगाने पर मुकम्मल रोक लगा दी है ता जो ट्रैफिक में बिघन ना पड़े और लोग दुर्घटनाओं से बच सकें।  इसके साथ ही एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर ने ज़िले की सरकारी और गैर सरकारी इमारतों तथा जगहों पर गंदे और अश्लील पोस्टर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। 
एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर ने  जिला भर में नायलॉन/ सिंथेटिक या प्लास्टिक की और कांच के पाउडर वाली डोर के साथ पतंगे उड़ानें या ऐसी डोर को स्टोर करने और बेचने पर रोक लगा दी गई है।  एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने विशेष आदेश जारी करते हुए लोगों के मारू हथियार लेकर चलने जनतक स्थलों पर चलने ,मीटिंग करने, धरने देने, जुलूस रेलियां मुजाहरे और हड़ताल करने तथा पुतले जलाने आदि  पर मुकम्मल रोक लगा दी है।

एक और जारी विशेष आदेश के अनुसार जिले में गैर कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर द्वारा शाम 5:00 से लेकर सवेरे 7:00 बजे तक छोटे खनिजों की माईनिंग करने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी ।अन्य जारी विशेष आदेश के अनुसार  जिला फिरोजपुर में शेड्यूल एच/एच 1 और एक्स दवाइयां बेचने वाली फार्मेसी और केमिस्टों की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी कर दिया गया है। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका दिए गए आदेश के अनुसार बोरवेलों और ट्यूबवेलों की खुदाई /मुरम्मत को लेकर शाहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची खूहीयों और ट्यूबवेलों की बिना मंजूरी के खुदाई करने पर रोक लगा दी है ।

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